महिला अधिकार अभियान (PART - 1) - SB Entertainment Blogs

रविवार, 15 नवंबर 2020

महिला अधिकार अभियान (PART - 1)


"अपराध का अर्थ हैं, कोई भी अधिनियम या गलती, जो कानून द्वारा दंडनीय हैं।" महिलाओ के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, उसमें नीचे दिए गये मामलों का समावेश हो रहा हैं।



महिला अधिकार अभियान - महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध

बलात्कार, हत्या, हमला, गंभीर चोट।

किसी महिला की छेड़खानी करना, किसी महिला की विनय का अपमान करने के इरादे से कुछ ऐसे शब्द बोलना या छेड़खानी करना।

एक नाबालिक लड़की का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध के लिए मजबूर करना या जबरदस्ती या बहला फुसलाकर उठा के ले जाना।

वेश्यावृति के उद्देश्य से नाबालिक लड़की को बेचना या खरीदना।

किसी महिका के साथ जबरदस्ती शादी करने के लिए उसका अपहरन करना, बहला फुसलाकर या लालच देकर उठा ले जाना।

पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा एक विवाहित महिला के सामने क्रूर व्यवहार करना।

दहेज देना या दहेज लेना।

दहेज आदि के कारण मृत्यु होना।

पत्नी होने के बाद भी पुनर्विवाह करना। आपराधिक उद्देश्यों के लिए एक विवाहित महिका को आकर्षित करना या हिरासत में लेना।

शिकायत करना

 जब कोई अपराध होता हैं, तो पीड़ित को इसकी रिपोर्ट नजदीकी पोलिस स्टेशन में करनी चाहिए। यह लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए, जिसे प्रथम अपराध रिपोर्ट (FIR) कहा जाता हैं।

FIR में अपराध का नाम, पता, उम्र, तिथि, समय जैसे सभी विवरण दिखाने होंगे।

मदद के लिए संपर्क करें

(1) (24×7) अभयम हेल्पलाइन फोन नंबर : 181

(2) महिला हेल्पलाइन फोन नंबर : 1091

(3) महिला आयोग हेल्पलाइन फोन नंबर : 1800-233-1111

(4) नजदीकी पुलीस स्टेशन

(5) दहेज निषेध संरक्षक अधिकारी (Protection Officer)







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