महिला अधिकार अभियान (PART - 2) - SB Entertainment Blogs

गुरुवार, 19 नवंबर 2020

महिला अधिकार अभियान (PART - 2)

       पुलिस शिकायतें के संबंध में अधिकार


    हर औरत को मालूम होने चाहिए ये अधिकार

  ● किसी के द्वारा दी गई जानकारी को रिकॉर्ड करना पुलिस का काम हैं। पुलिस स्टेशन में FIR रिकॉर्ड नहीं किया जाता हैं, तो जिल्ला पुलिस अधीक्षक को लिखित में या डाक से शिकायत भेज सकते हैं। एक निजी शिकायत के द्वारा मजिस्ट्रेट को एक ही तथ्य दिया जा सकता हैं।

  ● सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता हैं। एक अदालत मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति असाधारण परिस्थितियों में प्राप्त की जानी चाहिये।

  ● गिरफ्तार के समय किसी व्यक्ति के शरीर को छूना गैरकानूनी हैं। केवल एक महिला पुलिस अधिकारी एक गिरफ्तार महिला को गिरफ्तार कर सकती हैं।

  ● किसी भी महिला को यह जानने का अधिकार हैं कि जिस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया गया हैं, वह जमानती है या गैर जमानती हैं।

  ● बलात्कार पीड़ित के मामले में, पीड़िता की पहचान मीडिया सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकट नही की जानी चाहिए। बलात्कार पीड़ित की पहचान प्रकट करना अपराध हैं।

  ● किसी महिला को गवाह के रूप में सवाल पूछने के लिए किसी पुलिस स्टेशन या किसी अन्य स्थान पर नहीं बुलाया जा सकता हैं। उनके केवल उनके निवास स्थान पर सवाल पूछे जा सकता हैं।

  ● एक महिला सहित किसी भी आरोपी व्यक्ति को कानूनी सहायता का अधिकार हैं जबकि अदालती कार्यवाही चल रही हैं।

             मदद के लिए संपर्क कीजिए

(1) (24×7) अभयम हेल्पलाइन फोन नंबर : 181

(2) महिला हेल्पलाइन फोन नंबर : 1091

(3) महिला आयोग हेल्पलाइन फोन नंबर : 1800-233-1111

(4) नजदीकी पुलीस स्टेशन

(5) दहेज निषेध संरक्षक अधिकारी (Protection Officer)

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